बिहार राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है बकरी पालन फार्म योजना। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पर्याप्त पूंजी की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे। योजना के तहत इच्छुक आवेदकों को बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए 50% तक की सब्सिडी और 8 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है।
बकरी पालन फार्म योजना की प्रमुख विशेषताएं
बकरी पालन फार्म योजना के अंतर्गत, बिहार राज्य के स्थाई निवासी लाभार्थियों को बकरी पालन के लिए आवश्यक निवेश पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी दी जाती है। योजना के संचालन की जिम्मेदारी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के पास है और आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
बकरी पालन फार्म योजना 2025 – संक्षिप्त विवरण
| विभाग का नाम | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग |
|---|---|
| योजना का नाम | बकरी पालन फार्म योजना |
| राज्य | बिहार |
| सब्सिडी | 50% तक (आरक्षित वर्ग के लिए 60% तक) |
| लोन की राशि | अधिकतम 8 लाख रुपये |
| लाभार्थी | बिहार के स्थाई निवासी |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| श्रेणी | सरकारी योजना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in |
बकरी पालन फार्म योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, किसानों और बेरोजगारों को व्यवसाय से जोड़ना है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सरकार इस योजना के माध्यम से बकरी पालन के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करने और लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय में वृद्धि करना चाहती है।
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
बकरी पालन फार्म योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक ने पहले से इस योजना का लाभ न लिया हो।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदक के पास बकरी पालन के लिए उपयुक्त स्थान होना आवश्यक है।
सब्सिडी संरचना (Subsidy Details)
योजना में दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार है:
- अनारक्षित श्रेणी: कुल निवेश का 50%
- आरक्षित श्रेणी (SC/ST): कुल निवेश का 60%
इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति 8 लाख रुपये का निवेश करता है, तो अनारक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 4 लाख रुपये तक और आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 4.8 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलेगी।
योजना के लाभ
- 8 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध।
- 50% से 60% तक की सब्सिडी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।
- कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर।
- आवेदन की सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
बकरी पालन फार्म योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
| चरण | विवरण |
|---|---|
| 1 | आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाएं |
| 2 | होम पेज पर “योजना” सेक्शन चुनें |
| 3 | बकरी पालन फार्म योजना के नोटिफिकेशन को डाउनलोड और पढ़ें |
| 4 | “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें |
| 5 | आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें |
| 6 | आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें |
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग में हैं)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- बकरी पालन के लिए भूमि/स्थान का प्रमाण
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन करने से पहले पात्रता और आवश्यक दस्तावेज की जांच कर लें।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
- लोन और सब्सिडी का लाभ केवल अनुमोदन के बाद ही मिलेगा।
- योजना में आवेदन करने के बाद 15-30 दिनों में सब्सिडी जारी हो सकती है।
निष्कर्ष
बिहार बकरी पालन फार्म योजना 2025 ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे कम निवेश में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका प्रदान करती है। यदि आप बकरी पालन में रुचि रखते हैं, तो इस योजना में जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और लोन का लाभ उठाएं।
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